कट्टर हिंदुत्ववादी यति नरसिंहानंद को हरिद्वार सत्र न्यायालय ने सोमवार को हरिद्वार हेट स्पीच मामले में जमानत दे दी है। बता दे कि उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में डासना देवी मंदिर के प्रधान पुजारी, यति नरसिंहानंद ने हरिद्वार धर्म संसद में मुसलमानों के खिलाफ नरसं’हार का आह्वान किया था।
इस मामले से जुड़े विडियो के सामने आने के बाद यति नरसिंहानंद को उत्तराखंड पुलिस ने 15 जनवरी को महिलाओं पर आपत्तिजनक टिप्पणियों के मामले में गिरफ्तार किया था। पुलिस ने बाद में डासना मंदिर के पुजारी पर हेट स्पीच देने का और एक पत्रकार को गाली देने के आरोप भी शामिल किया।
इसके बाद उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। 19 जनवरी को हरिद्वार की एक अदालत के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) ने उनकी जमानत अर्जी खारिज कर दी थी।
बताया गया कि नरसिंहानंद को धर्म संसद मामले के संबंध में गिरफ्तार किया गया है और आईपीसी की धारा 295 (ए) (किसी भी वर्ग की धार्मिक भावनाओं को उसके धर्म या धार्मिक विश्वासों का अपमान करने के इरादे से जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण कार्य) और 509 (शब्द, इशारा, या कार्य) के तहत मामला दर्ज किया गया।