यूपी सरकार ने अधिकारियों को सीएए प्रदर्शनकारियों से वसूला गया जुर्माना लौटाने को कहा

सुप्रीम कोर्ट के उत्तर प्रदेश सरकार को जुर्माना वापस करने और नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) के खिलाफ दिसंबर 2019 के विरोध प्रदर्शन में शामिल लोगों की संलग्न संपत्तियों को बहाल करने का निर्देश देने के बाद, राज्य सरकार ने अधिकारियों से संबंधित व्यक्तियों को धनवापसी राशि वितरित करने के लिए कहा है।

फरवरी में, सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को 2019 में सीएए के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान सार्वजनिक संपत्ति को हुए नुकसान के लिए राज्य सरकार द्वारा जारी वसूली नोटिस के माध्यम से की गई सभी ‘वसूली’ को वापस करने का आदेश दिया।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर कानपुर शहर के एडीएम ने सभी वसूली नोटिसों को खारिज कर दिया। अब जिला प्रशासन ने वसूले गए जुर्माने की राशि वापस करने का आदेश जारी किया है। साथ ही चेक से पैसे वापस करने के बाद पूरी जानकारी सुप्रीम कोर्ट को भेजी जाएगी।

तहसील कर्मचारी कथित तौर पर जमा किए गए जुर्माने के लिए चेक की डोर-टू-डोर डिलीवरी के लिए जाएंगे। कानपुर जिला प्रशासन ने संबंधित व्यक्ति के नाम चेक लिखना शुरू कर दिया है और सोमवार से रिफंड उन तक पहुंचना शुरू हो जाएगा। कानपुर में 33 लोगों को 3.66 लाख रुपए लौटाने हैं।

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