इंडिया टुमारो
नई दिल्ली | सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उस याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया, जिसमें गाय को भारत का राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग की गई थी. याचिका में गायों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का निर्देश देने की भी मांग की गई थी.
सुप्रीम कोर्ट ने गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की माँग वाली याचिका ख़ारिज करते हुए कहा कि ‘ऐसी याचिकाएँ लेकर ही क्यों आते हो?’
न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति अभय एस. ओका की पीठ ने याचिकाकर्ताओं को याचिका वापस लेने की अनुमति दी.
याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील ने कहा कि भारत सरकार के लिए गायों की सुरक्षा बहुत जरूरी है.
लाइव लॉ.इन के अनुसार, कोर्ट ने कहा, “क्या किसी जानवर को राष्ट्रीय पशु घोषित करना अदालत का काम है? आप ऐसी याचिकाएं क्यों दायर करते हैं जिसमें हमें हर्जाना लगाने के लिए मजबूर होना पड़ता है?”
याचिकाकर्ता के वकील ने जवाब दिया, “मैं आपको को मजबूर नहीं कर रहा हूं, लेकिन केंद्र सरकार को इस पर विचार करने का निर्देश देने का अनुरोध कर रहा हूं.”
कोर्ट ने पूछा, “किसका मौलिक अधिकार प्रभावित हुआ है जो आपने अनुच्छेद 32 के तहत याचिका दायर की है? आप लोग ऐसी याचिकाएं क्यों दायर करते हैं?”
कोर्ट ने नाराज़गी ज़ाहिर करते हुए कहा, “आप ऐसी याचिकाएं दायर ही क्यों करते हैं जिसमें हमें जुर्माना लगाने के लिए मजबूर होना पड़ता हैं.”
मामले में संक्षिप्त सुनवाई के बाद याचिकाकर्ता के वकील ने याचिका वापस ले ली.
सुप्रीम कोर्ट गैर-सरकारी संगठन ‘गोवंश सेवा सदन’ और अन्य की एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रहा था जिसमें इसमें केन्द्र सरकार को गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने का निर्देश देने का माँग की गई थी.
साभार:- इंडिया टुमारो