हिजाब विवाद: मैसूर के कॉलेज ने किया ड्रेस कोड खत्म, दी हिजाब पहनने की इजाजत

कर्नाटक में चल रहे हिजाब विवाद के बीच, मैसूर शहर के एक ऐतिहासिक निजी कॉलेज ने शुक्रवार को मुस्लिम छात्रों को हिजाब पहनकर कक्षाओं में भाग लेने की अनुमति देने के लिए अपना ड्रेस कोड रद्द कर दिया। आपको बता दें कि इस तरह का फैसला लेने वाला यह राज्य का पहला कॉलेज है।

डीडीपीयू, मैसूर के डीके श्रीनिवास मूर्ति ने कहा, “चार छात्रों ने बिना हिजाब के कक्षाओं में जाने से इनकार कर दिया और विरोध कर रहे थे। कुछ संगठनों ने उनका समर्थन किया। मैंने आज कॉलेज का दौरा किया और सभी से चर्चा की।” उन्होंने कहा, “इस बीच कॉलेज ने घोषणा की कि वह छात्रों को कक्षाओं में भाग लेने की अनुमति देने के अपने ड्रेस कोड को रद्द कर रहा है।”

वहीं, गृह मंत्री अरागा ज्ञानेंद्र पहले ही कह चुके हैं कि अब छात्रों के प्रति नरमी नहीं बरती जाएगी और अंतरिम आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने का निर्देश दिया है।एक अन्य घटना में विजयपुरा जिले के इंडी कॉलेज के प्राचार्य ने एक हिंदू छात्र को ‘सिंदूर’ लगाने पर कक्षा में प्रवेश नहीं करने दिया। उन्हें गेट पर रोक दिया गया और सिंदूर हटाने को कहा। उच्च न्यायालय के अंतरिम निर्देश में किसी भी धार्मिक प्रतीक की अनुमति नहीं है।

हिंदू छात्रा के परिवार के सदस्यों ने स्कूल परिसर में आकर स्कूल के अधिकारियों से सवाल किया और कहा कि मूल परंपरा पर सवाल नहीं उठाया जा सकता है। पुलिस के हस्तक्षेप के बाद छात्रा को कक्षा के अंदर जाने दिया गया। श्री राम सेना के संस्थापक प्रमोद मुतालिक ने प्राचार्य को निलंबित करने की मांग करते हुए कार्रवाई की निंदा की है।

कर्नाटक हाई कोर्ट ने हिजाब विवाद पर सुनवाई करते हुए अंतरिम आदेश पारित किया था। इसमें कोर्ट ने छात्राओं को हिजाब, भगवा शॉल या कोई धार्मिक कपड़े पहनने की इजाजत कक्षाओं के अंदर नहीं दी है। आदेश के बावजूद कॉलेजों में दाखिले की मांग करने वाले छात्राओं के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। शुक्रवार को पुलिस ने एक के करीब 20 छात्राओं के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। तुमकुरु कॉलेज पर निषेधाज्ञा के उल्लंघन का भी आरोप है।

कर्नाटक के गृह मंत्री अरागा ज्ञानेंद्र की चेतावनी के बाद प्राथमिकी दर्ज की गई है। उन्होंने कहा था कि कोई नरम रुख नहीं अपनाया जाएगा। पुलिस को अंतरिम आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *