बागलकोट: कर्नाटक के एक कॉलेज के परिसर में टोपी पहनने पर एक मुस्लिम छात्र की कथित पिटाई के मामले में प्रिंसिपल, सब इंस्पेक्टर और पांच अन्य सहित सात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस ने रविवार को यह जानकारी दी।
राज्य के बागलकोट जिले के तेराडाला पुलिस स्टेशन द्वारा स्थानीय बनहट्टी जेएमएफसी अदालत के निर्देश के अनुसार मामला दर्ज किया गया है। इस संबंध में कॉलेज के छात्र नवीद हसन साब थरथारी ने कोर्ट में याचिका दायर की थी।
नवीद ने अपनी याचिका में कहा था कि 18 फरवरी को जब वह टोपी पहनकर गवर्नमेंट फर्स्ट ग्रेड कॉलेज टेराडल में आए तो उनका अपमान किया गया और उनकी धार्मिक भावनाओं को ‘कमजोर’ करते हुए संस्थान में प्रवेश करने से रोका गया।
उन्होंने अदालत के समक्ष प्रार्थना की थी कि वह प्रिंसिपल और पुलिस सब-इंस्पेक्टर के खिलाफ शिकायत दर्ज करें, जिन्होंने उनके धर्म का “अपमान” करते हुए कॉलेज से उनका बहिष्कार किया था।
याचिका पर विचार करते हुए अदालत ने पुलिस को आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया था। अदालत 30 जून को मामले की सुनवाई करेगी. जमाखंडी के डिप्टी एसपी को मामले का जांचकर्ता बनाया गया है।
इससे पूर्व प्राचार्य ए.एस. पुजारा ने नवीद और उसके पिता के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करायी थी और उन पर मारपीट करने और काम में बाधा डालने का आरोप लगाया था।