बलात्कार मामले में कर्नाटक हाईकोर्ट ने भाजपा नेता रमेश जरकीहोली के खिलाफ एसआईटी रिपोर्ट दाखिल करने की दी अनुमति

कर्नाटक उच्च न्यायालय ने गुरुवार को राज्य के पूर्व मंत्री रमेश जारकीहोली के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोपों में एक विशेष जांच दल की रिपोर्ट दाखिल करने की अनुमति दे दी। विशेष जांच दल के गठन पर अदालत की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने संकेत दिया कि वह यौन उत्पीड़न मामले में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल करेगी।

भारतीय जनता पार्टी के विधायक जारकीहोली ने 3 मार्च, 2021 को कर्नाटक के जल संसाधन मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था, जब उन पर सरकारी नौकरी के बदले एक महिला का यौन उत्पीड़न करने का आरोप लगा था। मार्च 2021 में टेलीविजन चैनलों द्वारा जारकीहोली का एक स्पष्ट वीडियो प्रसारित किया गया था। शुरू में, जारकीहोली ने कहा कि वीडियो नकली था, लेकिन बाद में विशेष जांच दल को बताया कि यह असली था और कथित तौर पर इसका इस्तेमाल महिला सहित एक गिरोह द्वारा जबरन वसूली के लिए किया गया था।

अज्ञात पुलिस अधिकारियों ने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि विशेष जांच दल ने जारकीहोली के खिलाफ बलात्कार के आरोपों में गलतियां पाईं। जांच एजेंसी के अनुसार, विधायक द्वारा दायर रंगदारी की एक जवाबी शिकायत की जांच की जा रही है।

जुलाई 2021 में, विशेष जांच दल ने यौन उत्पीड़न और जबरन वसूली की शिकायतों की अपनी जांच की रिपोर्ट उच्च न्यायालय के समक्ष रखी थी और उन्हें निचली अदालत में दायर करने की अनुमति मांगी थी। जांच के दौरान टीम के प्रमुख की अनुपस्थिति के कारण कर्नाटक उच्च न्यायालय ने विशेष जांच दल को रिपोर्ट दाखिल करने से रोक दिया था।

अदालत ने विशेष जांच दल से कहा कि एजेंसी के प्रमुख सौमेंदु मुखर्जी, जो महानिरीक्षक स्तर के पुलिस अधिकारी हैं, द्वारा उनकी जांच के बाद फिर से रिपोर्ट जमा करें। इसके बाद रिपोर्ट दिसंबर में हाईकोर्ट को सौंपी गई।

6 जनवरी को विशेष जांच दल ने पूर्व मंत्री के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोपों पर अपनी रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कर्नाटक उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। आरोप लगाने वाली महिला ने विशेष जांच दल के गठन को रद्द करने के लिए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, उनके अधिवक्ताओं के अनुसार, आपराधिक प्रक्रिया संहिता के अनुसार जांच नहीं की गई।

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