रेप केस में सज़ा काट रहे BJP के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को मिली अंतरिम ज़मानत

स्टाफ | इंडिया टुमारो
नई दिल्ली | भारतीय जनता पार्टी से निष्कासित और रेप केस में सजा काट रहे पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली हाईकोर्ट से अंतरिम ज़मानत मिल गई है। यह अंतरिम ज़मानत सेंगर को बेटी की शादी में शामिल होने के लिए मिली है।

रेप केस में सजा काट रहे भाजपा के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली हाईकोर्ट ने अंतरिम ज़मानत बेटी की शादी में शामिल होने के लिए दी है। कुलदीप सिंह सेंगर ने 8 फरवरी को अपनी बेटी की शादी में शामिल होने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में अंतरिम जमानत के लिए अर्जी लगाई थी और 2 माह के समय को देने की मांग की थी।

हालांकि, दिल्ली हाईकोर्ट ने उनके मामले की सुनवाई करते हुए उनको 14 दिन की अंतरिम ज़मानत दी है। उनकी अंतरिम जमानत की अवधि 27 जनवरी से लेकर 10 फरवरी तक है।

भाजपा के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की गिनती बाहुबली राजनेता के रूप में होती रही है। यह यूपी के उन्नाव जिले के माखी गांव के रहने वाले हैं। माखी इनका ननिहाल है और यह अपने नाना बाबू सिंह के यहां रहते थे। माखी गांव उन्नाव विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है।
कुलदीप सिंह सेंगर पहली बार उन्नाव विधानसभा क्षेत्र से विधायक बने थे। इसके बाद यह भगवंतनगर से और फिर बांगरमऊ से विधायक चुने गए हैं। इनका उन्नाव जिले की राजनीति में बड़ा दबदबा रहा है।

कुलदीप सेंगर के बारे में कहा जाता है कि यह भाजपा के इशारे पर नहीं बल्कि उन्नाव जिले में भाजपा इनके इशारे पर चलती थी। यही कारण है कि रेप केस में आरोपित होने के बाद भी भाजपा ने इनको पार्टी से नहीं निकाला था। भाजपा ने इनको पार्टी से तब निकाला, जब भाजपा की खूब फजीहत हो गई और दबाव बढ़ा।

कुलदीप सिंह सेंगर इस समय रेप केस मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर उन्नाव से मामले को दिल्ली ट्रांसफर किया गया था। तब 5 अगस्त 2019 को इस मामले की लगातार सुनवाई हुई।
शीर्ष अदालत ने दुष्कर्म पीड़िता की ओर से तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश को लिखे गए पत्र पर संज्ञान लेते हुए 1 अगस्त 2019 को हुए उन्नाव मामले से संबंधित दर्ज 5 मामलों को लखनऊ अदालत से दिल्ली की अदालत ट्रांसफर करते हुए दैनिक आधार पर इसकी सुनवाई तय की थी।

इस समय कुलदीप सिंह सेंगर की कई और याचिकाएं कोर्ट में लंबित हैं, जिनकी सुनवाई होना अभी बाकी है। कुलदीप सिंह सेंगर की उन्नाव दुष्कर्म मामले में ट्रायल कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली अपील उच्च न्यायालय में पहले से ही लंबित है।
कुलदीप सिंह सेंगर ने ट्रायल कोर्ट के 16 दिसम्बर 2019 के उस फैसले को रद्द करने की मांग की है, जिसमें उनको दोषी ठहराया गया था। कुलदीप सिंह सेंगर ने 20 दिसंबर 2019 के उस आदेश को भी रद्द करने की मांग की है, जिसमें उन्हें शेष जीवन के लिए कारावास की सजा सुनाई गई थी।

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