दिल्ली उच्च न्यायालय ने शब-ए-बरात पर निजामुद्दीन मरकज को फिर से खोलने की अनुमति दी

दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को निजामुद्दीन मरकज मस्जिद को फिर से खोलने की अनुमति दी ताकि मुसलमानों को शब-ए-बारात त्योहार के लिए नमाज अदा करने की अनुमति मिल सके। अदालत ने तीन मंजिला इमारत के अंदर लोगों की अनुमति पर लगी रोक को भी हटा दिया।

निजामुद्दीन मरकज को 31 मार्च, 2020 से बंद कर दिया गया है, जब आयोजन स्थल पर तब्लीगी जमात के एक कार्यक्रम में देश भर में हजारों लोगों को कोरोनोवायरस से संक्रमित करने के लिए दोषी ठहराया गया था। धार्मिक सम्मेलन दिल्ली के घनी आबादी वाले निजामुद्दीन इलाके में 2020 में 9 मार्च और 10 मार्च को हुआ था। उसी वर्ष 25 मार्च को भारत में देशव्यापी लॉकडाउन लागू हुआ था।

दिल्ली वक्फ बोर्ड ने पिछले साल फरवरी में एक याचिका दायर कर शब-ए-बारात और अगले महीने होने वाले रमजान त्योहार के लिए परिसर खोलने की अनुमति मांगी थी। 15 मार्च को पिछली सुनवाई में, केंद्र ने अदालत से कहा था कि अगर पुलिस के सामने अनुमति मांगने के लिए एक आवेदन दायर किया जाता है तो वह लोगों को नमाज़ अदा करने की अनुमति दे सकता है।

बोर्ड ने उसी दिन एक आवेदन दायर किया था, जिसे बाद में दिल्ली पुलिस ने स्वीकार कर लिया था। हालांकि, पुलिस ने नमाजियों की संख्या को प्रति मंजिल 100 तक सीमित करने सहित कई शर्तें लगाई थीं।

बुधवार की सुनवाई के दौरान, न्यायमूर्ति मनोज कुमार ओहरी ने कहा कि मस्जिद प्रबंधन यह सुनिश्चित करेगा कि कोविड -19 प्रोटोकॉल का पालन किया जाए। उन्होंने दिल्ली पुलिस द्वारा नमाजियों की संख्या को 100 लोगों तक सीमित करने के पीछे के औचित्य पर भी सवाल उठाया।

जस्टिस ओहरी ने पूछा। “क्या लोगों की संख्या पर कोई प्रतिबंध लगाया गया है? संख्या पर प्रतिबंध का आदेश कहां है? एक बार जब वे कहते हैं कि वे कोविड प्रोटोकॉल बनाए रखेंगे, तो ठीक है। इसे  उन पर छोड़ देना चाहिए।”

जबकि पुलिस ने अपने आदेश में उल्लेख किया कि “तब्लीगी” गतिविधियों की अनुमति नहीं दी जाएगी, अदालत ने यह कहते हुए शर्त को बदल दिया कि फिर से खोलना केवल नमाज़ और अन्य धार्मिक प्रार्थनाओं के लिए है।

अदालत ने कहा कि मस्जिद के भूतल और तीन अन्य मंजिलों को शब-ए-बारात त्योहार से एक दिन पहले गुरुवार को दोपहर 12 बजे खोला जाएगा और अगले दिन शाम 4 बजे बंद कर दिया जाएगा।

अदालत ने रमजान के त्योहार के दौरान मस्जिद को फिर से खोलने पर फैसला करने के लिए मामले को 31 मार्च को आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया।

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