दिल्ली की एक अदालत ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) की याचिका पर रिपब्लिक टीवी, उसके सीईओ अर्नब गोस्वामी और इसकी संपादक अनन्या वर्मा को तलब किया है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि टीवी चैनल ने 23 सितंबर को असम के दरंग जिले में बेदखली अभियान का विरो’ध कर रहे मुसलमानों पर पुलिस की बर्ब’रता के संबंध में पीएफआई के खिलाफ “अपमानजनक” और झूठी सामग्री का प्रसारण किया।
27 सितंबर को रिपब्लिक टीवी ने “दरंग फा’यरिंग: पीएफआई लिंक के साथ दो गिरफ्तार”, ”विरोध के लिए भीड़ जुटाने का आरोप”, “असम हिं’सा: 2 पीएफआई कार्यकर्ता गिर’फ्तार…। पीएफआई के कार्यकर्ता पर साजिश का आरोप… पुलिस ने दो पीएफआई कार्यकर्ता मोहम्मद अस्मत अली अहमद और मोहम्मद चंद ममूद को गिरफ्तार किया है। जैसी सुर्खियां चलाई थी।
पीएफआई ने 30 सितंबर को रिपब्लिक टीवी को कानूनी नोटिस भेजकर उनकी झूठी और मनगढ़ंत खबरों/रिपोर्टिंग/टेलीकास्ट के लिए बिना शर्त माफी मांगने को कहा। लेकिन चैनल की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली।
पीएफआई ने 23 अक्टूबर को वरिष्ठ सिविल जज, साकेत कोर्ट, दिल्ली के समक्ष अपने जनसंपर्क निदेशक सलीम शेख के माध्यम से मानहानि का मुकदमा दायर किया।
28 अक्टूबर को इस याचिका पर सुनवाई हुई और कोर्ट ने रिपब्लिक टीवी, इसके सीईओ अर्नब गोस्वामी और संपादक अनन्या वेमा को समन जारी किया। कोर्ट ने मामले की सुनवाई 3 नवंबर के लिए स्थगित कर दी। याचिकाकर्ता की ओर से वकील शकील अब्बास और आसिफ अली खान पेश हुए।