राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर बेंच बुधवार, 11 मई को टीवी न्यूज चैनल न्यूज18 के एंकर अमन चोपड़ा के खिलाफ मामले की सुनवाई जारी रखेगी, जिनकी गिरफ्तारी पर एक दिन पहले कोर्ट ने रोक लगा दी थी।
चोपड़ा पर अलवर जिले के राजगढ़ में एक मंदिर के विध्वंस पर अपने शो के माध्यम से विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने और धार्मिक भावनाओं को आहत करने के आरोप में मामला दर्ज किया गया था।
चोपड़ा पर पहले बूंदी और अलवर जिलों में उनके खिलाफ दर्ज मामलों में अदालत की जयपुर पीठ से उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी, लेकिन फिर भी डूंगरपुर में दर्ज इसी तरह की पहली सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) के संबंध में गिरफ्तारी का सामना करना पड़ा।
तीसरी प्राथमिकी के सिलसिले में एंकर को गिरफ्तार करने के लिए राजस्थान पुलिस की एक टीम नोएडा पहुंची थी। हालांकि, न्यायमूर्ति दिनेश मेहता ने मंगलवार को डूंगरपुर जिले के बिछीवाड़ा थाने में उनके खिलाफ दर्ज तीसरी प्राथमिकी में भी उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है।
विशेष लोक अभियोजक विनीत जैन ने अदालत के समक्ष दलील दी थी कि गिरफ्तारी पर याचिकाकर्ता की आशंका गलत थी और स्थगन के खिलाफ याचिका दायर की थी।
पुलिस ने कहा कि चोपड़ा पर भारतीय दंड संहिता की धारा 124-ए (देशद्रोह), 295 ए (धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के इरादे से काम करना), 153 ए (विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना) और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, स्क्रॉल की धारा 67 के तहत मामला दर्ज किया गया था।
प्राथमिकी में चोपड़ा पर झूठे विवरण देने का आरोप लगाया गया था, जिसमें यह सुझाव दिया गया था कि अलवर जिले के राजगढ़ शहर में एक मंदिर को तोड़ा गया था, जिसे राजस्थान सरकार ने दिल्ली के जहांगीरपुरी में विध्वंस के प्रतिशोध में किया था। राजस्थान में जहां कांग्रेस की सरकार है, वहीं राजगढ़ नगरपालिका पर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का नियंत्रण है।