हरियाणा में 75% निजी नौकरियां मिलेगी स्थानीय लोगों को, सुप्रीम कोर्ट ने भी लगाई मुहर

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को स्थानीय उम्मीदवारों को निजी क्षेत्र की नौकरियों में 75 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने वाले हरियाणा कानून पर पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा लगाए गए अंतरिम रोक को हटा दिया। गौरतलब है किहरियाणा सरकार से कहा गया है कि वह इस समय विवादास्पद नए कानून का पालन नहीं करने वाले निजी क्षेत्र के नियोक्ताओं के खिलाफ कठोर कदम उठाने से परहेज करे।

इस महीने की शुरुआत में हरियाणा के मुख्यमंत्री एमएल खट्टर की सरकार ने उच्च न्यायालय के एक आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था, जिसमें कोटा को अस्थिर और प्राकृतिक न्याय के खिलाफ बताया गया था। राज्य ने तर्क दिया कि आदेश 90 सेकंड की सुनवाई के बाद पारित किया गया था और उसके वकील को नहीं सुना गया था।

सुप्रीम कोर्ट ने आज हाई कोर्ट से मामले की पूरी सुनवाई करने और चार हफ्ते में फैसला सुनाने को कहा। न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव और पीएस नरसिम्हा की पीठ ने कहा, “हम मामले के गुणों से निपटने का इरादा नहीं रखते हैं। उच्च न्यायालय से शीघ्र निर्णय लेने का अनुरोध करते हैं, और चार सप्ताह से अधिक का समय नहीं। पार्टियों को स्थगन की मांग नहीं करने का निर्देश दिया जाता है…” .

“इस बीच, हरियाणा को नियोक्ताओं के खिलाफ जबरदस्ती कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया जाता है। उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश को रद्द किया जाता है क्योंकि उच्च न्यायालय ने पर्याप्त कारण नहीं दिए हैं …”

सुनवाई के दौरान, दुष्यंत दवे ने फरीदाबाद इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के लिए बहस करते हुए कहा कि कानून के “दूरगामी प्रभाव” होंगे, जिसमें आरक्षित नौकरियों के लिए पर्याप्त उम्मीदवारों की कमी के कारण छोटी निजी क्षेत्र की फर्मों को बंद करने के लिए मजबूर होने का खतरा भी शामिल है। श्री दवे ने यह भी कहा कि निजी अस्पताल प्रभावित हो सकते हैं क्योंकि केरल की कई नर्सें कार्यरत हैं।

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