मस्जिदों में लाउडस्पीकर का इस्तेमाल बंद करने को लेकर कर्नाटक के सीएम ने दिया बड़ा बयान

हिंदुत्व समूहों द्वारा अजान के दौरान लाउडस्पीकर का उपयोग करने के विरोध के बीच, कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने मंगलवार को कहा कि उच्च न्यायालय ने इसके उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। बता दें कि कर्नाटक हाईकोर्ट ने पिछले साल धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर रोक लगा दी थी।

बोम्मई का बयान हिंदुत्व समूह श्री राम सेना के प्रमुख प्रमोद मुतालिक द्वारा राज्य सरकार से मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने की मांग के बाद आया है। उन्होने कहा कि वे ध्वनि प्रदूषण का कारण हैं। समूह ने सरकार द्वारा इस मामले में कार्रवाई करने में विफल रहने पर विरोध करने की धमकी दी है।

मंगलवार को बोम्मई ने कहा कि बल प्रयोग कर प्रतिबंध लागू नहीं किया जा रहा है और लोगों से बात कर और उन्हें मामला समझाकर सब कुछ किया जाएगा।  उन्होंने कहा, ‘ये सभी मुद्दे पुराने हैं। “आदेश [प्रतिबंध के लिए] 2001 और 2002 में जारी किए गए थे। हमने कोई नया आदेश जारी नहीं किया है। उच्च न्यायालय के आदेश में डेसिबल स्तर को बनाए रखने के बारे में भी स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है।”

बोम्मई ने कहा कि उनकी सरकार ने जिला स्तर पर लाउडस्पीकरों की आवाज को नियंत्रित करने के लिए डेसीबल मीटर खरीदने के आदेश जारी किए हैं। हालांकि, मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया: “यह [प्रतिबंध] केवल अज़ान के लिए नहीं है, यह सभी लाउडस्पीकरों के लिए है।”

सोमवार को, कर्नाटक के मंत्री केएस ईश्वरप्पा ने कहा था कि मुसलमान लंबे समय से अजान के लिए लाउडस्पीकर का इस्तेमाल कर रहे हैं और यह छात्रों, बच्चों और मरीजों को परेशान कर रहा है। ईश्वरप्पा ने कहा कि मुस्लिम समुदाय को विश्वास में लेकर और छात्रों और मरीजों के हितों को ध्यान में रखकर मामले का समाधान निकाला जा सकता है।

2 अप्रैल को, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे ने भी मांग की थी कि मस्जिदों में लाउडस्पीकर का इस्तेमाल बंद किया जाना चाहिए। उन्होंने मुंबई में कहा था, ‘अगर इसे नहीं रोका गया तो मस्जिदों के बाहर स्पीकर ज्यादा आवाज में हनुमान चालीसा बजाएंगे। हालाँकि, ईश्वरप्पा ने कहा था कि मस्जिदों में इसके इस्तेमाल का मुकाबला करने के लिए लाउडस्पीकर पर हनुमान चालीसा बजाने की प्रतियोगिता नहीं थी। उन्होंने कहा कि इससे समुदायों के बीच संघर्ष हो सकता है।

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